26 साल पुराने मर्डर केस में हुआ फैसला, पूर्व मंत्री को उम्रकैद की सजा
- यूपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री एवं भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह और उनके तीन भांजों को 26 साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत के जज प्रदीप कुमार जंयत ने गुरुवार को यह सजा सुनाई.

पटना. उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने 26 साल पुराने हत्या के मामले में दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह और उनके तीन भांजों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर चार लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के जज प्रदीप कुमार जंयत ने जंग बहादुर सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया. अपने फैसले में उन्होंने मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में सजा की धनराशि से 3,75000 रुपये देने का भी आदेश दिया है.
गौरतलब है कि अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के गौरा पूरब गांव के धर्मगतपुर निवासी तत्कालीन प्रधान राम प्रकाश यादव की चुनावी रंजिश के चलते 30 जून 1995 में हत्या कर दी गई थी. राम प्रकाश यादव के भाई राम उजागिर ने इस मामले में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख जंग बहादुर सिंह, उनके बेट दद्दन सिंह और तीन भांजों रमेश सिंह, समर बहादुर सिहं एवं हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
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इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चला. इस ट्रायल के दौरान ही पूर्व मंत्री के बेटे दद्दन सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जंग बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह, हर्ष बहादुर सिंह और रमेश सिंह को दोषी माना और इन सभी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई.
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