PM किसान योजना में केंद्र सरकार ने किया है ये बदलाव, आवेदन से पहले जानें नियम
- सरकार पीएम किसान योजना के नियमों में अब बदलाव करने जा रही है. अब तक खेत अगर पुरखों के नाम पर थी तो इस योजना का लाभ ले सकते थे. लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है. भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) से पहले इसका लाभ लिया जा सकता था लेकिन अब म्युटेशन (दाखिल-खारिज) अपने नाम करवाना होगा.

पटना. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ लेने के लिए नए आवेदन करने वालों को अब खेत अपने नाम करवाना होगा. सरकार पीएम किसान योजना के नियमों में अब बदलाव करने जा रही है. अब तक खेत अगर पुरखों के नाम पर थी तो इस योजना का लाभ ले सकते थे. लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है. भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) से पहले इसका लाभ लिया जा सकता था लेकिन अब म्युटेशन (दाखिल-खारिज) अपने नाम करवाना होगा.
पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके खाते में राशि भेज दी जाती थी. उसके बाद केन्द्र सरकार ने खातों को आधार से लिंक करने का प्रवाधान किया. यानी लाभ को आधार आधारित किया गया. साथ ही, आयकर देने वाले किसानों को लाभ से वंचित किया. अब नये किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन अपने नाम करानी होगी.
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बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू होने के बाद तीसरी बार इसमें बदलाव किया गया है. इससे पहले किसानों को बैक खाते से आधार कार्ड को जोड़ने के लिए कहा गया था. साथ ही उन किसानों को निकाला गया था जो पहले इसका लाभ ले रहे थे. बिहार में पीएम सम्मान योजना से राज्य के 60 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ को मिलता है. इस योजना से प्रदेश के किसान को 6000 रुपये मिलते हैं जिसमें केंद्र सरकार की तीन किस्तें दी जाती हैं.
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