नीतीश सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए फीस की तय, मनचाही फीस वसूलने वालों पर रखेगी नजर

Smart News Team, Last updated: Sun, 18th Apr 2021, 3:25 PM IST
  • बिहार के कोरोना के मामले बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं. मीटिंग में लॉकडाउन लगाने पर भी चर्चा हो रही है. वहीं सरकार ने राज्य के सभी जिलों को ग्रेड-सिस्टम में बाट दिया है. इस सिस्टम के बाद कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितों से मनचाहा पैसा नहीं वसूल पाएगा.
नीतीश सरकार ने सभी जिलों को ग्रेड सिस्टम में बाटा.

पटना: बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ एक तरफ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसके बाद राज्य में लॉकडाउन लगने पर फैसला आ सकता है. वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से मनमाने रेट वसूलने पर नीतीश सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए ग्रेड सिस्टम का फैसला किया है. इसमें राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिए गए हैं. जिसके लागू होने के बाद सरकारी और निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे.

जिलों को ग्रेड में बाटा

बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों को ग्रेड-सिस्टम में बाटा दिया है. साथ ही सभी जिलों के लिए शुल्क भी निर्धारित की है. राजधानी पटना को ग्रेड-A में रखा गया है, तो वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को ग्रेड-B में शामिल किया गया है. साथ ही राज्य के बाकी जिलों को ग्रेड-C में शामिल किया है.

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ग्रेड के हिसाब से शुल्क

सरकार ने ग्रेड के हिसाब से शुल्क बसूलना निर्धरित किया है. ग्रेड-A के जिलें के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 10 हजार रुपए देने होंगे, जबकि बिना वेंटिलेटर आईसीयू के लिए 15 हजार और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का 18 हजार रुपए के चार्ज लगेगा. वहीं ग्रेड-B के जिलों में आइसोलेशन का 8 हजार रुपये, बिना वेंटिलेटर आईसीयू का 12 हजार और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का 14 हजार 400 रुपए शुल्क देना होगा. इसके अलावा ग्रेड-C के जिलों में आइसोलेशन के लिए लोगों को 6 हजार, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का 9 हजार और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का 10 हजार 800 रुपए होगा.

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जिला प्रशासन रखेगा निगरानी

ग्रेड सिस्टम पर नजर रखने के लिए जिला प्रशासन हमेशा अस्पतालों पर निगरानी रखेगा. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर निर्देशों पर अमल कराने का आदेश दिया है. विभाग के मुताबिक ये दर एनएबीएच एक्रीडिएटेड अस्पतालों पर लागू होगी.

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