बिहार में अब नगर निगम मेयर, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का सीधा चुनाव
- बिहार में अब नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पालिका काउंसलर, डिप्टी काउंसलर और नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधा जनता की वोट से होगा. पहले इनका चुनाव जीते हुए पार्षद और सभासद करते थे. नीतीश कुमार कैबिनेट ने इस नई व्यवस्था पर मुहर लगा दी है.
पटना. बिहार में अब नगर निगम मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पालिका काउंसलर, डिप्टी काउंसलर और नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधा विधायक- सांसद की तरह जनता की वोट से होगा. इससे पहले इन पदों पर सीधा चुनाव नहीं था और जीतने वाले पार्षद या सभासद ही इनका चुनाव करते थे. नीतीश कुमार कैबिनेट ने इस नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही सरकार विधान सभा और विधान परिषद से पास कराकर या अध्यादेश के जरिए इस व्यवस्था को लागू करेगी.
गौरतलब है कि आगामी मई और जून में बिहार में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतों में चुनाव होगा. ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अगले निकाय चुनाव नई व्यवस्था के अनुसार होंगे जिसमें जनता वोट की ताकत दिखाते हुए प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव कर सकेगी.
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मालूम हो कि साल 2000 में बिहार से अलग होकर राज्य बनने वाले झारखंड समेत कई पड़ोसी प्रदेशों में निकाय चुनावों में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है. पिछले काफी समय से बिहार में भी इसे लागू की जाने की चर्चा चल रही थीं. बिहार सरकार के एक सीनियर अफसर ने इस संबंध में बताया कि बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, अब विधानसभा से पास कराकर या अध्यादेश के जरिए यह नई व्यवस्था राज्य में लागू होगी.
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