शराब भंडारन-बिक्री पर पूरा परिसर होगा सील, बिहार कैबिनेट का फैसला
- मधनिषेद और उत्पाद अधिनयम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी कंपनियों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे के अधीन संचालित होगी, जो इथेनॉल का उत्पादन करती हो.

पटना. बिहार में अब शराब बनाने और बेचने वालों की खैर नहीं! दरअसल, किसी परिसर में अगर शराब निर्माण समेत बोतल बंदी, भंडारण, बेचने-खरीदने पर पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा. राज्य कैबिनेट से बिहार मधनिषेद और उत्पाद अधिनयम ने इस बात की मंजूरी दे दी है. साथ ही इस स्थिति में पूरा परिसर सीलबंद नहीं किया जाएगा बल्कि आवासीय परिसरों का चिन्हित भाग सीलबंद किया जाएगा.
जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार के सीमा से गुजरने वाले ऐसे वाहन जिसमें मादक द्रव्य लदे होंगे राज्य सीमा में अंदर प्रवेश करने के लिए संबंधित चेकपोस्ट पर ही अनुमति मिलेगी. साथ ही ऐसे वाहनों को 24 घंटे के अंदर बिहार की सीमा से निकलना होगा. दरअसल, बिहार बॉर्डर में प्रवेश के समय ऐसे वाहनों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा. डिजिटल लॉक को बिहार की सीमा से बाहर निकलते वक्त अनलॉक कर दिया जाएगा.
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मधनिषेद और उत्पाद अधिनयम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी कंपनियों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे के अधीन संचालित होगी, जो इथेनॉल का उत्पादन करती हो. साथ ही यह भी कहा गया है कि छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारण करने की अनुमति होगी. जबकि कैंटोनमेंट इलाके से बाहर किसी भी कार्यरत या फिर रिटायर सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी. राज्य कैबिनेट से बिहार मधनिषेद और उत्पाद अधिनयम ने अपने आदेश में कहा है कि शराब मिलने की स्थिति में आवासीय परिसरों का चिन्हित भाग सीलबंद किया जाएगा. जबकि इस स्थिति में पूरा परिसर इस दायरे में नहीं आएगा.
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