नीतीश सरकार का नया फरमान, कांट्रेक्ट बेस सरकारी नौकरी चाहिए तो जमा करें ये कागज

Smart News Team, Last updated: Tue, 2nd Mar 2021, 12:53 PM IST
  • बिहार सरकार में कांट्रेक्ट पर नौकरी पाने वालों को पहले चरित्र और पूर्ववृत्त(character and antecedents) का प्रमाण देना होगा. नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए सभी सरकारी विभागों में जानकारी दे दी है.
बिहार में कांट्रेक्ट बेस नौकरी पाने के लिए अब एक जरूरी डॉक्यूमेंट देना जरूरी हो गया है.

पटना. नीतीश सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें राज्य सरकार में कांट्रेक्ट बेस नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को एक अहम डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे जुड़ी जानकारी को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को दे दी है.

बिहार में संविदा आधारित नियोजन यानी कांट्रेक्ट नौकरियों के लिए अब चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है. नौकरी के इच्छुक लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना करना होगा. नौकरी के उम्मीदवार को खुद जानकारी देनी होगी. वहीं कोई भी उम्मीदवार अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले को छुपाता है तो उसे अपराध माना जाएगा. 

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बता दें कि परमानेंट जॉब्स यानी नियमित नौकरी में बिहार सरकार 2006 से ही स्वच्छ छवि वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है. चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें जरूरी जानकारी अभियार्थी द्वारा खुद भरी जाती है. कांट्रेक्ट नौकरियों के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेशन का मामला काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन था. वहीं अब इसे लागू कर दिया गया है. 

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संविदा यानी कांट्रेक्ट नौकरी के उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए खुद से फॉर्म भरना होगा. उन्हें पूरी और सही जानकारी देनी होगी. वहीं अभ्यर्थी पर कोई अपराधिक मामला दर्ज है तो उसकी सही सूचना देगी होगी. अगर ऐसी किसी सूचना को छुपाया जाता है तो उसे संबंधित कर्मी की लापरवाही मानी जाएगी. 

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फॉर्म के वेरिफिकेशन के लिए उसे संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस के पास भेजा जाएगा. चरित्र और पूर्ववृत के सत्यापित होने के बाद ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार की अनुमति के बाद ही उम्मीदवार को कांट्रेक्ट पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा. 

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