पटना में तंबाकू की ब्रिकी के लिए लेनी होगी निगम से अनुमति, इन दुकानों में नहीं बेच सकेंगे खाने-पीने की चीजें

Shubham Bajpai, Last updated: Sun, 12th Sep 2021, 10:56 AM IST
  • अब राजधानी में तंबाकू बिक्री के लिए पटना नगर निगम से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति कोई तंबाकू बेचता पाया गया तो सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि उसको सजा भी दिलवाई जाएगी. वहीं, इन तंबाकू की दुकानों में खाने-पीने की किसी भी चीज की बिक्री की अनुमति नहीं होगी.
पटना में तंबाकू की ब्रिकी के लिए लेनी होगी निगम से अनुमति

पटना. राजधानी में लगातार छोटी- छोटी कई स्थानों पर तंबाकू बेचने वालों की दुकान खुल गई है. जहां बच्चों से लेकर बड़े सभी बिना किसी रोकटोक के तंबाकू खरीद बेच रहे हैं. जिसको लेकर अब पटना नगर निगम सख्त हो गया है. वो ऐसी दुकानों पर कार्रवाई करने  जा रहा है. साथ ही अब पटना में उन्हीं दुकानदारों को तंबाकू बेचने की अनुमति होगी तो नगर निगम से परमिशन लेगा. बिना परमिशन वालों पर निगम सख्त कार्रवाई करेगा. इन दुकानों पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम और सीड संस्था तैयारी कर रही है. साथ ही टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है.

तंबाकू की दुकानों में खाने-पीने की चीजों की बिक्री बंद

पटना नगर निगम जिन दुकानों को तंबाकू को बेचने की अनुमति देगा, वो ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर सकेगा. जिन दुकानों में तंबाकू के उत्पादों की बिक्री होती है उन दुकान में खाने-पीने की कोई भी चीज नहीं बेच सकेंगे. इसमें बिस्किट और चॉकलेट सभी चीजें शामिल हैं. इसको लेकर लगातार नगर निगम की टीम निरीक्षण करेंगी. जो नियम तोड़ता हुआ पाया गया, उसपर जुर्माने के साथ जेल की भी कार्रवाई की जा सकती है.

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हर गली-मोहल्ले में दुकान, नगर निगम के लिए चुनौती

शहर की हर गली- मोहल्ले के साथ हर चौराहे पर तंबाकू की बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से शहर में हजारों की संख्या में ये दुकानें हैं. जिन पर कार्रवाई करना नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है. कई जगह तो लोग खुले स्थान पर ही धूम्रपान करते हैं जिनको लेकर निगम पहले भी सख्ती करने को लेकर अभियान चला चुका है, लेकिन उसके कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए थे.

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पटना नगर निगम का कहना है कि कोरोना नियंत्रण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अब सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो नियम के विरुद्ध तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते हैं. साथ ही इन दुकानों में खाने-पीने की चीजों की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू के उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे. यदि कोई बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

 

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