पंचायत राज एक्ट में होगा संशोधन, विभाग ने नीतीश कैबिनेट के पास भेजा प्रस्ताव
- बिहार में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को देखते हुए पंचायत राज एक्ट-2006 में भी संशोधन किया जाएगा. पंचायती राज विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. नीतीश कैबिनेट के पास भेज दिया है. बिहार कैबिनेट की स्वीकृति के बाद बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक विधान मंडल में पेश किया जाएगा.
पटना. बिहार में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को देखते हुए पंचायत राज एक्ट-2006 में भी संशोधन किया जाएगा. पंचायती राज विभाग ने संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति के बाद बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक विधान मंडल में पेश किया जाएगा. पारित होने के बाद संशोधन एक्ट का हिस्सा बन जाएगा.
नये नगर निकायों के बनने से कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा नगर निकायों में शामिल हो गया है. इसी कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. इसको लेकर जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है.
इन सबके बीच ही पंचायत राज एक्ट में संशोधन की कार्रवाई चल रही है. पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी बताते है कि एक्ट में प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब सात हजार आबादी होगी, लेकिन अभी जो पंचायतें प्रभावित हुई हैं उसका पुनर्गठन तीन हजार जनसंख्या पर ही किया जा रहा है. इसी कारण पंचायती राज एक्ट-2006 में संशोधन किया जा रहा है.
संशोधन में विभिन्न प्रावधान होंगे. जैसे कि विशेष परिस्थिति में सात हजार से कम आबादी पर भी जिलाधिकारी ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करे सकेंगे. बता दें कि बिहार में करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनगर्ठन होना है. संशोधन प्रस्ताव में कहा गया कि जहां भी तीन हजार या इससे ज्यादा जनसंख्या है, उसे ग्राम पंचायत घोषित करा जाएगा. आबादी की संख्या के लिए साल 1991 की जनगणना को आधार बनाया गया है.
अन्य खबरें
पेट्रोल डीजल 14 फरवरी का रेट: पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया में बढ़े दाम
कभी आई तेजी तो कभी पटना सर्राफा बाजार में कीमतों पर लगा ब्रेक
कोरोना वैक्सीन लगवाकर ही ट्रेन सफर, टेस्ट रिपोर्ट भी जरूरी, जानें कुंभ गाइडलाइंस
CM नीतीश का अधिकारीयों को निर्देश, कहा- पता करें कोई धान बेचने से वंचित तो नहीं