पंचायती राज विभाग का निर्देश- घर में टॉयलेट नहीं तो बिहार पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं

Smart News Team, Last updated: Mon, 1st Mar 2021, 7:47 PM IST
  • पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किया कि इस बार के बिहार पंचायत चुनाव 2021 में उम्मीदवारों के घर में शौचालय नहीं होने पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा.
पंचायती राज विभाग का निर्देश- घर में टॉयलेट नहीं तो बिहार पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं

पटना. बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव 2021 होने वाला है. जिसके लिए पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है. इसी बीच  पंचायती राज विभाग ने निर्देश किया है कि जिन भी उम्मीदवारों के घर में शौचालय नहीं होगा वह इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इतना ही नहीं उम्मीदवारों को नमानकन पत्र जमा करते वक्त इसका शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके घर में शौचालय है. वही इस निर्देश के बारे में सभी प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है कि उम्मीदवारों के घर में काम से कम एक शौचालय जरूर हो.

आपको बता दे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि की घोसणा नहीं की है, लेकिन सभी मतदान केंद्रों पर सभी व्यवथाओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए जा चुके है. जिसे देखते हुए मतदान केंद्रों पर सभी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की तयारी की जा रही है. वही पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. जानकरी के अनुसार अप्रैल-मई में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के आसार है.

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वही इस बार के पंचायत चुनाव में एक परिवार के सभी मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर वोट दे सकेंगे. जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है. साथ ही इस बार यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी वोटर का मतदान केंद्र दो किलोमीटर के अंदर ही हो. वही यह भी निर्देश दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक मतदान केंद्र नहीं बनाए जाए.

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