पटना: नाइट कर्फ्यू का उलंघन करना पड़ा भारी, पहले दिन 13 दुकानें सील

Uttam Kumar, Last updated: Fri, 7th Jan 2022, 10:27 AM IST
  • पटना में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. पहले दिन डीएम से लेकर एसपी, एसएसपी सब सड़क पर दिखे. पहले दिन नाइट कर्फ्य का पालन नहीं करने पर वाले 13 दुकानें को सील कर दिया गया. वहीं बिना मास्क के 1580 लोगों से जुर्माना भी वसूला गया. 
पटना में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया. फाइल फोटो 

पटना. बिहार में कोरोना महामारी के कारण गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. गुरुवार रात नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए डीएम, एसपी, सिटी एसपी सभी सड़क पर दिखे. पहले दिन प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ी कार्रवाई की. गुरुवार को बिना मास्क के 1580 लोगों से जुर्माना वसूला गया. वहीं रात आठ बजे के बाद खुली मिलीं दुकानों और रेस्टोरेंट समेत कुल 13 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया. गुरुवार को नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करने वाले पांच बस और आठ ऑटो को भी जब्त किया गया. 

गुरुवार को कोविड गाइड्लाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्मना भी वसूला गया.गुरुवार को कोविड गाइड्लाइन के उलंघन करने वाले वाहन चालकों से कुल 91 हजार 200 रुपये वसूले गए. वहीं बिना मास्क वालों से कुल 95500 रुपये जुर्माना वसूला गया. नाइट कर्फ्यू और कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने के लिए डीएम द्वारा 10 धावा दल का गठन किया गया है. जो गुरुवार को भी काफी सक्रिय दिखा. 

बिहार में भी नाइट कर्फ्यू, नीतीश की समाज सुधार यात्रा, जनता दरबार रद्द, पार्क, जिम, मॉल बंद

आपको बता दे देशभर में कोरोना के आंकड़ों में बेहताशा वृद्धि होती जा रही है. बिहार के पटना में भी रोजाना बड़ी संख्या में नए कोरोना संक्रमित केस मिल रहे हैं. राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल रही समाज सुधार यात्रा और साप्ताहिक जनता दरबार को भी रद्द कर दिया गया है. 6 जनवरी से राज्य में स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, पार्क सभी को बंद कर दिया गया है. साथ ही बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है. 

इस समय राजधानी पटना कोरोना का हाट स्पॉट बना हुआ है.बिहार में कोरोना के सबसे अधिक मामले पटना में सामने आ रहे हैं. सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया है. जबकि होटल और रेस्तरां 5O% क्षमता के साथ संचालित होंगे और विवाह समारोहों के लिए 50 व्यक्तियों और अंतिम संस्कार कार्यों के लिए 20 व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति दी है , जबकि दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. सरकार ने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यों में अधिकतम 50 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी है.

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