लॉकडाउन के दौरान पटना हाईकोर्ट में लोगों की नो एंट्री, अधिकारियों को इजाजत
- बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ अधिकृत लोगों को ही अदालत परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।

पटना. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अधिकृत व्यक्ती ही अदलात परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन ने एक नोटिस जारी भी किया है।
हाईकोर्ट प्रशासन के नोटिस में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट परिसर में अधिकृत लोगों का प्रवेश सीमित रहेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट के कर्मियों को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है।
बिहार लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी पटना में 378 नए कोरोना केस, भयावह हो रहे हालात
हालांकि, हाईकोर्ट प्रशासन ने नोटिस में सभी कर्मचारियों को अपने आवास पर रहना और मोबाइल फोन को ऑन रखने का निर्देश दिया है।
अदालतगंज में बने कोविड सेंटर के विरोध में हाईकोर्ट कर्मचारी, वापस लौटाई एंबुलेंस
आपको बता दें कि नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में 16 से 31 जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के पीछे वजह तेज रफ्तार से बढ़ता कोरोना संक्रमण बताया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुडें कार्यों को ही इजाजत दी गई है।
अन्य खबरें
अदालतगंज में बने कोविड सेंटर के विरोध में हाईकोर्ट कर्मचारी, वापस लौटाई एंबुलेंस
अंडरगार्मेंट में छिपाकर 2 करोड़ का सोना ले जा रहे थे दिल्ली, पटना में धर लिए गए
बिहार लॉकडाउन के पहले दिन राजधानी पटना में 378 नए कोरोना केस, भयावह हो रहे हालात
पटना: लॉकडाउन के दौरान 114 इलाकों में ऑटो रिक्शा बंद, बाहर निकले तो वाहन जब्त