पटना में आज से फुल लॉकडाउन, क्या खुले रहेंगे और क्या बंद, पढ़ लें पूरी गाइडलाइन
- कोरोना वायरस संकट के बीच पटना समेत पूरे बिहार में आज यानी गुरुवार से लॉकडाउन प्रभावी शुरू हो गया है। आज से शुरू लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
कोरोना वायरस संकट के बीच पटना समेत पूरे बिहार में आज यानी गुरुवार से लॉकडाउन प्रभावी शुरू हो गया है। आज से शुरू लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। बिहार में अचानक कोरोना के बढ़े ग्राफ को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यह लॉकडाउन पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। इस दौरान जिला प्रशासन ने केवल वैसे ही लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी है जो अति आवश्यक कार्य से जा रहे हैं। इस बार वाहनों की पास की सुविधा नहीं रखी गई है, मगर सड़कों पर वाहनों की चेकिंग होगी।
राज्य सरकार के निर्देश पर पटना जिला प्रशासन ने आमलोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें मगर प्रयास करें कि लॉकडाउन की अवधि में घर में ही रहें। बगैर आवश्यक कार्य के बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं।
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आज से प्रभावी लॉकडाउन को लेकर पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर लोगों में स्वयं जागरूकता आनी चाहिए। लॉकडाउन का अनुपालन लोग नहीं करते हैं तो मजबूरी में प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है।
खैर, अगर आप पटना में हैं और आप जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किन चीजों में छूट दी गई है और क्या-क्या बंद है और क्या गाइडलाइन्स हैं, तो यहां पढ़ें…
ये बंद रहेंगे:-
-वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान
-सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे। इन स्थलों पर कोई धार्मिक भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता ।
-सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल ,मनोरंजन, एकेडमी, सांस्कृतिक- धार्मिक समारोह एवं जमाव पर प्रतिबंध है।
-भारत सरकार एवं राज्य सरकार के कार्यालय, इसकी स्वायत्त संस्थाएं, निगम आदि बंद रहेंगे लेकिन अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।
ये खुले रहेंगे
-हॉस्पिटल एवं इससे संबंधित मेडिकल प्रतिष्ठान सरकारी/प्राइवेट खुले रहेंगे।
-दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी ,फल ,सब्जी ,दूध, मिल्क बूथ ,मीट, मछली ,पशु चारा, कृषि इनपुट आदि।
-बैंक, बीमा ऑफिस,एटीएम, आईटी सर्विस आदि।
-प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
-संचार, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी आदि।
-ई-कॉमर्स
-पैट्रोल पंप,एलपीजी पेट्रोलियम।
-विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस
-प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस
-आतिथ्य सेवाएं होटल/ मोटल/ लॉज।
-रेस्टोरेंट्स ढाबा होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे
-मरम्मत एवं मेंटेनेंस गतिविधि- मोबाइल रिपेयर,मरम्मत से संबंधित दुकान और गैरेज
-औद्योगिक प्रतिष्ठान
-वायु एवं रेल सेवा कार्यरत रहेगा
-सभी आवश्यक सेवा से संबंधित वाहन चलेंगे।
-सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं चलेंगे।
-सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकान चालू रहेंगे
-सभी कृषि गतिविधियां एवं उससे जुड़े दुकान
-ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे।
-विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बाढ़ ,असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन ,कृषि पशुपालन
-रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे तक जाने की छूट रहेगी
इन परिस्थितियों में निकल सकते हैं घर से बाहर
-बीमारी, श्राद्ध, हॉस्पिटल जाने, कहीं यात्रा करने जैसे विशेष कार्य में आप घर से बाहर निकल सकते हैं। प्रशासन ने ऐसे विशेष परिस्थिति में लोगों को आने जाने की छूट दे रखी है। ऐसी स्थिति में लोग अपने व्यक्तिगत वाहनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
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