पटनावाले ध्यान दें, कोरोना लॉकडाउन में सुबह व शाम ही खुलेंगी फल-सब्जी की दुकानें
- कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच आज से फिर पटना में फुल लॉकडाउन लग गया है। आज से 31 जुलाई तक जारी कोरोना लॉकडाउन में सुबह-शाम ही फल और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।

कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच आज से फिर पटना में फुल लॉकडाउन लग गया है। आज से 31 जुलाई तक जारी कोरोना लॉकडाउन में सुबह-शाम ही फल और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। अगर आप पटना में हैं तो आपको सुबह-शाम निकलकर फल, सब्जी और दूध-दही लेना होगा। कोरोना लॉकडाउन के नियमों को लेकर पटना डीएम रवि कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। राशन की दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकान, किराना प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकाने,मंडी,डेयरी एवं मिल्क बूथ तथा मांस, मछली, पशुचारा की दुकानों को लॉकडाउन से अलग रखा गया है। यानी ये सभी जरूरी वस्तुएं हैं और इनकी सेवा जारी रहेगी।
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दुकान खुलने की टाइमिंग
प्रशसन की गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना लॉकडाउन में फल एवं सब्जी की दुकानें और मंडी और मांस एवं मछली की दुकानों के संचालन की अवधि सुबह 6 बजे से 10 बजे तथा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद या पहले दुकान खोलने पर जिला प्रशासन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी को निर्देश दिया गया है कि दुकानों पर नजर रखें। खासकर ऐसे दुकानों पर जहां भीड़ अधिक हो रही है। जिलाधिकारी ने उक्त सभी स्थलों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। डीएम ने सभी लोगों से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने तथा उपयोग करने का अनुरोध किया है।
रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे
डीएम कुमार रवि ने कहा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन की अवधि में रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। मगर वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी हालत में रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ नहीं होने का निर्देश दिया गया है। रजिस्ट्री कराने जाने वाले लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से कार्यालय आ जा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने छूट दे रखी है। रजिस्ट्री कार्यालय में जाने वाले लोगों से कहा गया कि वे मास्क पहनकर जरूर जाएं तथा 2 गज की दूरी का अनुपालन जरूर करें।
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मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइडर अनिवार्य
प्रशासन ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने का आदेश दिया है। साथ ही सब्जी खरीदते वक्त या रजिस्ट्री ऑफिस में या अन्य किसी जगह पर मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। दुकानदारों को सैनिटाइजर भी रखना होगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी रखना जरूरी होगा।
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