पटना लॉकडाउन: इमरजेंसी हो तो निकलें, वरना जब्त होगी गाड़ी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस
- कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में आज यानी गुरुवार (16 जुलाई) से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू हो गया है।

कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में आज यानी गुरुवार (16 जुलाई) से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू हो गया है। पटना में जिस तरह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसे देखते हुए प्रशासन सख्ती पर उतर आया है और चप्पे-चप्पे पर प्रशासन ने पुलिस की तैनाती की है। कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 35 जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। सभी जगहों पर पुलिस बल भी रहेंगे। शहर के प्रमुख चौक चौराहों के साथ-साथ जिले के बॉर्डर इलाके पर वाहनों की चेकिंग होगी।
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पटना में बिना काम के सड़क पर हवा खाने निकलने वालों के वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर पटना जिला प्रशासन ने आमलोगों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लोग अपना जरूरी काम करें, मगर यह कोशिश करें कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान में घर में ही रहें। बगैर आवश्यक कार्य के बाहर निकलने पर लोगों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं।
पटना में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान जगह-जगह मजिस्ट्रेट रहेंगे जो बगैर मास्क या अनावश्यक सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पटना जिले से बाहर जाने वाले या पटना जिले में आने वाले वाहनों की विशेष तौर पर चेकिंग की जाएगी। प्रमुख चौक चौराहों पर बैरियर लगाए जा रहे हैं, ताकि आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा सके। चार पहिया या दो पहिया वाहन पर बैठे सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। बगैर मास्क के वाहन पर बैठे लोगों पर जुर्माना होगा। इस दौरान किसी के साथ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि सभी मजिस्ट्रेट की निगरानी जिला नियंत्रण कक्ष से होगी।
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जिला नियंत्रण कक्ष में 24 घंटे अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि लॉकडाउन में किसी प्रकार की परेशानी से निपटा जा सके। आज से पटना की सड़कों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है ताकि लॉकडाउन को प्रभावी बनाया जा सके।
पटना में ये सभी सेवाएं जारी रहेंगी
- टैक्टी और ऑटो स्थानीय स्तर चलेंगे
- क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान व जांच घर खुले रहेंगे
- ई- कॉमर्स, बैंक, बीमा संस्थान, केबल, दूरसंचारव व आईटी सेवाएं को भी छूट
- राशन, दूध, सब्जी, फल, मीट-मांस और पशुचारा की दुकानें खुली रहेंगी
- होटल-रेस्टूरेंट खुलेंगे, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां पहले की तरह चलेंगी
- निर्माण कार्य और कृषि से जुड़ी दुकानें भी खुलेंगी
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