पटना कोर्ट में पेश नहीं होने पर रुपसपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक
- पटना कोर्ट की तरफ से रुपसपुर थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है. दरअसल जज सह एसीजेएम टू संदीप कुमार ने अदालत में पेश नहीं होने रुपसपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का फैसला किया है. अदालत के इस आदेश को रुपसपुर थानाध्यक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

पटना. पटना के रुपसपुर थानाध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल सब जज सह एसीजेएम टू संदीप कुमार ने पटना कोर्ट में पेश नहीं होने पर रूपसपुर थानाध्यक्ष का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि कांड संख्या 484/18 के आरोपी मुन्ना सिंह ने न्यायालय को जप्त की गई सामानों को वापसी करने के लिए गुहार लगाई थी. अदालत ने इस संबंध में रुपसपुर थानाध्यक्ष को रिपोर्ट पेश करने को कहा था. लेकिन कोर्ट द्वारा तीन बार रिपोर्ट मांगने के बावजूद थानाध्यक्ष अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए. साथ ही न ही थानाअध्यक्ष ने अदालत में मामले की रिपोर्ट दी.
रुपसपुर थानाध्यक्ष के इसी रुख पर अप पटना कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश संदीप कुमार ने थानाध्यक्ष का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश दिया है. इसके साथ ही न्यायाधीश संदीप कुमार ने इस संबंध टेजरी, आईजी, डीआईजी,एस एसपी को पत्र भी भेजा है. अदालत के इस आदेश को रुपसपुर थानाध्यक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
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हालांकि यह कोई पहली बार नहीं जब किसी वर्दीधारी की मनमानी का मामला सामने आया है. पूर्व में भी इसी तरह के मामले सामने आते रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत की कार्रवाई के बाद संबंधित थानाध्यक्ष की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाएगी. रिपोर्ट पेश होने के बाद रुकी पडी मामले की सुनवाई आगे बढ़ सकेगी.
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