पटना: शिक्षा मंत्री ने कहा स्कूल फीस कम या माफ कराने का अधिकार उनके पास नहीं
पटना में एकदिवसीय मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने साफ किया कि निजी स्कूलों की फीस माफ कराने अथवा कम करने का अधिकार कानूनी रूप से शिक्षा विभाग के पास नहीं है. सरकार की तरफ से प्रदेश में बिहार निजी विद्यालय(शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 लागू है. इस अधिनियम के नियम 3 में राज्य के निजी स्कूलों में शुल्क आदि के निर्धारण के लिए प्रमंडलीय स्तर पर शुल्क विनियमन समिति का गठन प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है.
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक सचींद्र प्रसाद सिंह के अल्पसूचित सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के नियम 5 में प्रावधान है कि निजी स्कूल द्वारा शुल्क आदि के निर्धारण में किसी प्रकार की शिकायत अभिभावकों की तरफ से आती है तो इसकी जांच करने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को दी गई है.
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शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी प्रश्नगत मामले के सामने आते ही प्रमंडलीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होनें कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद है उस समय फीस में रियायत देने के लिए कुछ जिलाधिकारियों द्वारा निजी स्कूलों से अनुरोध किया गया है.
विधानसभा के एक दिवसीय मानसून सत्र में विधायक श्री सिंह ने यह सवाल किया था कि राज्य में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं लेकिन स्कूल संचालक बिना पढ़ाई के ही अभिभावकों से फीस की वसूली कर रहे हैं. यदि इसका उत्तर हां है तो सरकार विद्यालय बंद अवधि में निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा अभिभावकों से फीस के रूप में ली गई राशि को वापस रखने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों. इस सवाल पर शिक्षा मंत्री के जवाब से साफ हुआ है कि यदि अभिभावक चाहे तो प्रमंडलस्तरीय कमेटी से इसकी शिकायत कर सकते हैं.
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जानकारी के लिए बता दें कि पिछले पांच महीने से स्कूल बंद होने के बावजूद निजी स्कूलों द्वारा बस फीस, लैब और स्पोर्टस समेत कई तरह की फीस वसूल किए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
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