सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर HC की कार्रवाई, दिए ये आदेश

Shubham Bajpai, Last updated: Thu, 16th Dec 2021, 9:54 AM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के विभन्न प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक मैसेज, पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में कोरे्ट ने ईओयू को आदेश दिया है. इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने टि्वटर, यूट्यूब, वाट्सएप ,मैसेंजर, मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी किया है.
सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर HC की कार्रवाई, दिए ये आदेश

पटना. सोशल मीडिया में लोग अभिव्यक्ति के नाम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के साथ लोगों को आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं जिसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट सख्त हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने सोशल मिडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट और मैसेज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने विभिन्न प्लेटफॉर्म को नोटिस भी जारी किया है.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ में शिव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि आपत्तिजनक कमेंट व पोस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. साथ ही कोर्ट ने ट्विटर, फेसबुक, मेटा, यूट्यूब और वाट्सएप जैसे कई प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है.

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17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 दिसंबर दी गई है. इस दिन कोर्ट ने ईओयू के एडीजी को कोर्ट में आकर हलफनामा दायर करने को कहा है जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई की है. कोर्ट ने इस दौरान कहा कि सोशल मीडिया में लोग किसी खास के खिलाफ लगातार टिप्पणी करते रहते हैं इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है.

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बता दें कि कोर्ट ने कहा कि देश के प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज, केंद्रीय कानून मंत्री एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है लेकिन ईओयू ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब ईओयू इनके के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ सहयोगियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करे.

 

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