कोरोना काल: हाईकोर्ट के निर्देश पर पटना समेत राज्य के सभी कोर्ट 10 अगस्त तक बंद
- पटना हाईकोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ने एक सप्ताह के लिए राज्य के सभी कोर्ट में न्यायिक कार्य को बंद रखने का निर्देश दिया है.

पटना. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य के सभी कोर्ट को एक सप्ताह के लिए न्यायिक कार्य को बंद रखने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडेय की ओर से सूबे के सभी जिला और सेशन जज को पत्र भेजा गया है.
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पत्र के मुताबिक, राजधानी पटना समेत प्रदेश के सभी जिले के सेशन व अनुमंडलीय कोर्ट को 10 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है. अदालत में केवल रिलीज और रिमांड करने का जरूरी कार्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने आवास से करेंगे.
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मालूम हो कि कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए 13 जुलाई से वर्चुअल कोर्ट में जमानत अर्जी की हो रही सुनवाई भी बंद कर दी गई हैं. जेल में बंद किसी भी आरोपी की जमानत पर अर्जी पर अदालतों में सुनवाई बंद है.
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बता दें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है जिसकी सबसे तेज रफ्तार राजधानी पटना में है. यहां हर रोज सैकंड़ों कोविड-19 संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं.
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