कोरोना के निपटाने पर बिहार सरकार की क्या है तैयारी, HC ने 8 दिसंबर तक मांगा जवाब
- सरकार से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने जानकारी 8 दिसंबर तक देने को कहा है. जेपी स्वतंत्रता सेनानी दिनेश कुमार और अन्य की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने की है.
पटना. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की कोरोना संक्रमण को लेकर की जाने वाली तैयारियों को ब्यौरा मांगा है. सरकार से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने जानकारी 8 दिसंबर तक देने को कहा है. जेपी स्वतंत्रता सेनानी दिनेश कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने की है. हाल ही में कोरोना संक्रमण की तैयारियों को लेकर कुछ याचिका लगाई गई थी.
याचिकार्ता के वकील दीनू कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो रिपोर्ट दी जाती हैं उनमें से 40 प्रतिशत रिपोर्ट गलत पाई जाती है. केंद्र सरकार ने आरटीपीसीआर मशीनें भेजी हैं उनमें से बिहार का पायदान काफी नीचे है, केवल 15 प्रतिशत आरटीपीसीआर मशीने ही उपलब्ध हैं. इस वजह से जांच काफी धीमी हैं. साथ ही वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी है की सरकारी मेडिकल कॉलजों में चल रही सीटी स्कैन की पीपीपी पर चल रही हैं जिसके कारण मरीजों को इलाज के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है.
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बिहार में कोरोना संक्रमण मामलों को लेकर जो जांच की जा रही है उस पहले भी सवाल उठ रहे थे. कोर्ट ने अब इस पर जवाब मांगा है. बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के 2 लाख 33 हजार 142 मामले देखने को मिले हैं जिसमें से 5,506 ही एक्टिव हैं और अब तक 1.4 करोड़ लोगों की जांच की चुकी है.
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