कोरोना को लेकर राज्य सरकार की व्यवस्था पर पटना हाई कोर्ट ने जाहिर किया असंतोष

पटना. कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और ऑक्सीजन को लेकर सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब पर पटना हाईकोर्ट में असंतोष जाहिर किया है. आपको बता दें कि बुधवार को हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान राज्य सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दायर किया लेकिन कोर्ट प्रदेश सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा.
पटना हाईकोर्ट ने राजधानी सहित राज्य के अन्य जगहों में ऑक्सीजन सिलेंडर और मरीजों के इलाज के लिए अब तक की गई व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और एआईआईएमएस के निदेशक ने एनएमसीएच पटना के हालातों का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बताने को कहा है कि बिहार के कोटे में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं. इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.
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आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिहार में 12 हजार 222 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. राज्य में 24 घंटे में 56 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 63746 है.
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