पप्पू यादव कर सकेंगे पटना हाईकोर्ट में ई-जमानत अर्जी दाखिल, मिली परमिशन

Smart News Team, Last updated: Fri, 4th Jun 2021, 9:46 PM IST
  • पूर्व विधायक पप्पू यादव अब ऑनलाइन जमानत अर्जी दायर कर सकेंगे. पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की मंजूरी दे दी है. पप्पू यादव पर अपहरण के 32 साल पुराने मामले में कार्रवाई की जा रही है.
पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की मंजूरी दी.

पटना. किडनैपिंग के 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव को ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति दे दी है. इससे पहले मधेपुरा जिला जिला जज ने पप्पू यादव की जमानत को खारिज करते हुए मामले को आगे बढ़ाने को निर्देश दिया था. जिसके बाद पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटकटाया था.

मधेपुरा जिला जज ने पप्पू यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था. जिला जज ने पप्पू यादव को 6 महीने बाद जमानत के लिए अर्जी दायर करने का निर्देश दिया था. इस आदेश के बाद पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऑनलाइन जमानत की अर्जी दायर करने की मंजूरी दे दी है.

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इससे पहले जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई करने की याचिका दायर की थी. जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. आपको बता दें कि तबीयत खराब होने क बाद से पप्पू यादव दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती हैं. पिछले महीने 11 मई को उनको पटना के आवास से अरेस्ट किया गया था. बिहार के मधेपुरा से जुड़े 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था.

 

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