पटना हाईकोर्ट का आदेश- गायघाट बालिका रक्षा गृह केस की जांच महिला डीएसपी को सौंपी
- पटना हाईकोर्ट ने गायघाट बालिका उत्तर रक्षा गृह मामले की जांच किसी महिला डीएसपी से कराने का आदेश दिया है. पटना उच्च न्यायलय ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिमांड होम में बंद बच्चियों की सुरक्षा सहित अन्य की पूरी जवाबदेही सरकार की है.
पटना. पटना हाईकोर्ट ने गायघाट के स्थित बालिका उत्तर रक्षा गृह मामले की जांच किसी महिला डीएसपी से कराने का आदेश दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला कोई मामूली घटना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला रिमांड होम में बंद बच्चियों से जुड़ा हुआ है. साथ ही कहा कि रिमांड होम में बंद बच्चियों की सुरक्षा सहित अन्य की पूरी जवाबदेही सरकार की है. कोर्ट ने आगे कहा कि इस पुरे मामले की जांच महिला डीएसपी से कराई जानी चाहिए.
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अख़बार में छपी खबर को संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत से कहा कि गायघाट बालिका उत्तर रक्षा गृह मामले में अभी तक दो प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता अपना बयां दर्ज कराने के लिए नहीं आ रही थी. जिसके चलते प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई.
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बता दें कि शेल्टर होम संचालिका वंदना गुप्ता पर लड़कियों ने शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है. वहीं रिमांड होम से भागी एक युवती का का आरोप है कि वहां पर गंदा काम होता है. बच्चियों को नशे का इंजेक्शन देकर अवैध धंधे कराए जाते है. रिमांड होम से भागी युवती के आरोप लगाने के बाद समाज कल्याण विभाग ने जांच के लिए एक टीम गठित किया गया था. जिसने लीपापोती कर अधीक्षिका वंदना गुप्ता को क्लीन चित दे दिया था.
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