एक कार्यकाल में 1 बार ही ला सकते प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: HC

Smart News Team, Last updated: Mon, 28th Jun 2021, 12:02 PM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अब प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में महज एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. यानि, प्रखंड प्रमुख के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्रखंड प्रमुख के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.

पटना- बिहार में पंचायत चुनाव अगस्त माह में हो सकता है. पंचायत चुनाव के मद्देनजर मंथन का दौर जारी है. इस बीच पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अब प्रखंड प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में महज एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. यानि, प्रखंड प्रमुख के खिलाफ दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता.

इस बीच शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की. यह बैठक तकरीबन ढाई घंटे तक चली. बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को अगस्त में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए गए.

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सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग दस चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है. आयोग ने कहा कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी कर्मियों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाए. बताते चलें कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के कुल 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बिहार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम प्राप्त करने की अनुमति मिली है.

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