पटना HC का जिला अदालतों को निर्देश- लॉकडाउन में बंद न्यायिक कार्यवाही को वर्चुअल माध्यम से करें पूरा

Smart News Team, Last updated: Mon, 31st May 2021, 12:00 PM IST
  • लॉकडाउन के बाद बिहार में बंद न्यायिक कार्रवाई को पूरा करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट को वर्चुअल माध्यम से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है. बता दें कि पिछले एक महीने छह दिन से राज्य में अदालती कार्रवाही बंद थी.
पटना हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को वर्चुअल माध्यम से न्यायिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया.

पटना: कोरोना काल में बिहार की अदालतो में न्यायिक कार्य बंद रहने के बाद अब पटना हाईकोर्ट ने सभी मामलों में अदालती कार्यवाही के लिए राज्य के सभी जिला अदालतों को वर्चुअल मोड से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के बाद अपील, रिविजन समेत अन्य अतिआवश्यक मामलों में जिला अदालत वर्चुअल मोड में सुनवाई करें. बता दें कि लॉकडाउन के कारण बिहार में पिछले एक महीना छह दिन से अदालती कार्रवाई बंद थी.

जिला अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा पटना के पदधिकारी संजय कुमार श्रीवास्ताव ने कहा कि राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों की अदालत की वेबसाइट और सीआईएस पर किसी भी मुकदमा, जमानत अर्जी, आरोपियों के रिमांड और एफआईआर या आरोपियों के खिलाफ किए गए कानूनी प्रक्रिया से संबंधित न्यायिक कार्यवाही वेबसाइट पर न अपलोड हो पाने के कारण अधिवक्ताओं और पैरवीकारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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पटना जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा ने जिला कोर्ट की वेबसाइट पर सभी मुकदमों के प्रतिदिन गुजरने वाली न्यायिक कार्यवाही को डेट वॉय डेट अपडेट करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा, कि लॉकडाउन होने के कारण कोर्ट परिसर में रोक होने से अधिवक्ता और पैरवीकार कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं. साथ ही कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही. जिससे वकील और पैरवीकार दोनों परेशान थे.

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