पटना नगर निगम मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरने को चुनौती, हाईकोर्ट का नोटिस

Smart News Team, Last updated: Tue, 1st Sep 2020, 7:16 PM IST
  • पटना निगर निगम की मेयर सीता साहू के खिलाफ 31 जुलाई को गिर गए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने मेयर और नगर निगम को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
पटना मेयर सीता साहू के खिलाफ 31 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया था. ये फोटो उस दिन की है.

पटना. पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूर करते हुए मेयर सीता साहू और नगर निगम दोनों को नोटिस जारी किया है. ऐसा लगता है कि मेयर सीता साहू की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. 31 जुलाई को भारी हंगामे के बीच सीता साहू ने अविश्वास प्रस्ताव को हराकर सदन में अपना विश्वास मत हासिल किया था और कुर्सी बचाई थी.

पटना हाईकोर्ट कोर्ट ने मेयर और पटना नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए जबाब मांगा है और अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद के लिए मुकर्रर की है. न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकल पीठ ने अविश्वास प्रस्ताव में पराजित डिप्टी मेयर मीरा देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. 

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डिप्टी मेयर ने अर्जी में मेयर सीता साहू पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अर्जी में आरोप लगाया गया है कि मेयर ने कोविड-19 महामारी के दौरान पटना के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. मामला के कोर्ट में लंबित रहने तक पटना मेयर सीता साहू के कामकाज पर रोक लगाने की भी अपील कोर्ट से की गई है.

पटना मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, पार्षदों ने किया था हंगामा

पटना मेयर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 31 जुलाई को बहस और वोटिंग हुई थी जिसमें उन्हें जीता बताया गया था. मेयर के देरी से पहुंचने पर डिप्टी मेयर मीरा देवी ने बैठक तीन दिन बाद के लिए टाल दिया था.

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लेकिन मेयर सीता साहू पहुंचीं और फिर वोटिंग कराया गया जिसमें विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया. तब नगर आयुक्त ने कहा था कि कोरम पूरा होने के बाद भी विपक्ष ने हंगामा किया जबकि मेयर समय पर आई थीं.

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