कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना HC का आदेश, हाइब्रिड मोड में होगी मामलों की सुनवाई
पटना (वार्ता). बिहार में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे के बीच कोविड 19 को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी. इस बीच पटना स्थित हाईकोर्ट ने भी कोरोना के खतरे को गंभीरता से लेते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं. पटना हाईकोर्ट के आदेश अनुसार, अब मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में की जाएगी.
इस आदेश के बाद अब पटना के जिला जज ने भी इस संबंध में आदेश जारी करेगी. इस दौरान अब एक दिन फिजिकल और दूसरे दिन वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई करेंगी. ये व्यवस्था 18 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी.
पटना के प्रभारी जिला जज सत्येंद्र पांडे के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, पटना न्यायमंडल के बाढ़, पटना सिटी, दानापुर, मसौढ़ी, पालीगंज और पटना सदर अनुमंडल की सभी अदालतें मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में करेंगी अर्थात अदालतें एक दिन फिजिकल और दूसरे दिन वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई करेंगी.
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सभी न्यायालयों को पुराने मुकदमों का निपटारा गंभीरता के साथ करने का निर्देश दिया गया है. जमानत अर्जियों और मुकदमों की फाइलिंग ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से की जाएगी. फिजिकल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा. यह व्यवस्था 05 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी.
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