पटना : हाईकोर्ट ने 2015 में निकली 1772 लैब टेक्नीशियन भर्ती को दो सप्ताह में पूरा करने का आदेश
- पटना हाईकोर्ट ने 2015 में जारी लैब टेक्नीशियन के 1772 पदों पर भर्ती के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. बुधवार को इससे जुड़े दर्जनों मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दूसरे सप्ताह तक भर्ती प्रक्रिया पुरी की जाए.
पटना: भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताखत्म होने का नाम ही नहीं ले रही. अभियार्थियों को परीक्षा कराने से लेकर भर्ती प्रक्रिया पुरी करवाने के लिए कई बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इस बार लैब टेक्नीशियन की बहाली से जुड़ा मामला है. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1 जून 2015 को स्पीकर लैब टेक्नीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था. लेकिन सात साल बाद भी अभी तक भर्ती प्रक्रिया पुरी नहीं हो पाया है.
बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई और दो सप्ताह के अंदर इसे पूरा करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने लैब टेक्नीशियन से जुड़े दर्जनों मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भर्ती से जुड़े पुराने तथा संशोधित नियमों के तहत अहर्ता पूरी करने वाले उम्मीदवारों का रिज़ल्ट घोषित कर बहाली की प्रक्रिया जल्द पुरी की जाए.
इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राचार्यों की बहाली पर रोक हटी, जानें पटना हाईकोर्ट का फैसला
कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि नियुक्ति मामलों के अंतिम रिजल्ट पर निर्भर करेगी. कोर्ट ने 2014 के नियम तथा 2019 में किए गए संशोधन में अहर्ता पूरी करने वाले उम्मीदवारों का रिज़ल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति के लिए अनुशंसित करने का आदेश कर्मचारी चयन आयोग को दिया है. हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रिज़ल्ट प्रकाशित कर दो सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी.
वहीं कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन को भी इस बहाली में शामिल करने की जरूरत है, बशर्ते वो इसके लिए जरूरी अहर्ता पूरी करते हो. इस पर वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि सरकार की zसंविदा पर पहले से काम कर रहे कर्मियों को हटाने की कोई योजन नहीं है. इसके अतिरिक्त करीब 600 लैब टेक्नीशियन के पद रिक्त हैं. जिनपर योग्य आवेदकों को इस बहाली में शामिल किया जा सकता है.
अन्य खबरें
इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राचार्यों की बहाली पर रोक हटी, जानें पटना हाईकोर्ट का फैसला
Petrol Diesel Rate: 3 फरवरी को पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में तेल के दाम स्थिर
रांची से पटना तक चलेगी हाईस्पीड वाली वंदेभारत ट्रेन, केवल 5 घंटे में होगा सफर पूरा
पटना हाईकोर्ट का आदेश, लैब टेक्नीशियन के पदों पर एक सप्ताह में हो बहाली