पटना HC का नीतीश सरकार को आदेश- लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की बर्बरता पर लगाएं रोक

Smart News Team, Last updated: Wed, 26th May 2021, 6:58 PM IST
  • कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को आदेश दिया कि लॉकडाउन के नाम पर हो रही बर्बरता को रोका जाए. कोर्ट ने बिहटा अस्पताल की सुविधाओं और कमियों की जानकारी मांगी है.
पटना हाईकोर्ट ने कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई में सरकार को लॉकडाउन पर आदेश दिया.

पटना. कोरोना संक्रमण के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार को आदेश दिया कि लॉकडाउन के नाम पर हो रही बर्बरता को रोका जाए. कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीज या देेखभाल करने वालों से दुर्व्यवहार किया जाता है तो कार्रवाई की जाए. पटना हाईकोर्ट बिहार में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कामों की माॅनिटरिंग कर रही है.

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की पीठ ने कोरोना वायरस से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि गांवों के लोगों को उनकी भाषा में कोरोना रोकथाम के उपायों के बारे में बताया जाए. कोरोना सेंटर में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए.

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इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने बिहटा के कोरोना अस्पताल की सुविधाओं और उनकी कमियों की पूरी जानकारी सरकार से मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई दो जून को होगी. कुछ दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर प्राइवेट अस्पताल किसी जरूरतमंद कोरोना मरीज का समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं तो उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाए.

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आपको बता दें कि बिहार में बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई है. बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना वायरस के 2 हजार 603 नए मामले सामने आए हैं. वहीं पटना में सिर्फ 316 नए मरीजों की पुष्टि हुई है. बिहार में पिछले 24 घंटे में कोविड से 104 लोगों की मौत हो चुकी है.

 

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