पटना हाईकोर्ट का आदेश, लैब टेक्नीशियन के पदों पर एक सप्ताह में हो बहाली

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Wed, 2nd Feb 2022, 3:31 PM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने बिहार लैब टेक्नीशियन पद की बहाली को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया है. इस भर्ती को बीएसएससी ने 2015 में निकली थी.
पटना हाईकोर्ट का आदेश, लैब टेक्नीशियन की बहाली एक सप्ताह में हो बहाली (HT File)

पटना. बिहार लैब टेक भर्ती 2015 के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है. पटना हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन की बहाली का आदेश दे दिया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस भर्ती की बहाली के लिए एक सप्ताह दिया है. वहीं पटना हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया एक सप्ताह में खत्म करने का आदेश भी दिया है. लैब टेक्नीशियन की भर्ती को साल 21 जून 2015 को प्रकाशित किया गया था. वहीं इस भर्ती का विज्ञापन बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के तहत बहाली की गई है.

बता दें कि लैब टेक्नीशियन सहित अन्य 1772 पदों पर बीएसएससी ने 2015 में बहाली निकाली थी. वहीं इस भर्ती को उन लैब टेक्नीशियन के लिए निकली गई थी जो पिछले 15 से 20 सालों से लगातार संविदा पर कार्य कर रहे है. जिसकी संख्या 1500 के करीब पद है. भर्ती निकालने के बाद बीएसएससी अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन को बाहर कर 1140 पदों का मेरिट लिस्ट को तैयार किया.

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इसके बाद लैब टेक्नीशियन ने पटना हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने  विभिन्न सरकारी अस्पतालों में पहले सा काम कर रहे लैब टेक्नीशियनो को 60 दिनों के भीतर बहाल करने का निर्देश दिया. लेकिन सुनवाई के चलते यह भर्ती लंबी खींचती चली गई. जिसके बाद अब जाकर यह भर्ती की प्रक्रिया साफ हो पाई है. अदालत ने आयोग को एक सप्ताह के अंदर भर्ती की बहाली का आदेश दे दिया है.

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