डिग्री जांच न कराने पर शिक्षकों को नहीं मिलेगी सैलरी, 3 लाख डिग्रियां होंगी चेक
- पटना हार्ईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को जल्द अपनी डिग्री की जांच कराने का आदेश दिया है. डिग्री जांच नहीं कराने वाले को फरवरी से सैलरी नहीं मिलेगी. जो भी अधिकारी डिग्री की जांच सही से नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वकील अंजनी ने कोर्ट को बताया कि तीन लाख डिग्रियों की जांच की जा रही है.
पटना. पटना हार्ईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को जल्द अपनी डिग्री की जांच कराने का आदेश दिया है. डिग्री जांच नहीं कराने वाले को फरवरी महीने से सैलरी नहीं मिलेगी. जो भी अधिकारी डिग्री की जांच सही से नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने निगरानी जांच में भी तेजी लाने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी. बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.
आवेदक के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट में कहा कि अब भी हजारों फर्जी शिक्षक नौकरी में बने हुए हैं. जांच धीमी गति न होने के कारण फर्जी बिना डिग्री के शिक्षक अपने पद पर बने हुए हैं. निगरानी के सीनियर वकील अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि निगरानी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है.
वकील अंजनी ने कोर्ट को आगे बताया कि लगभग तीन लाख डिग्रियों की जांच की जा रही है. अभी तक 1275 प्रमाणपत्र फर्जी पाए और 489 एफआईआर दर्ज की गई है. अब भी हजारों शिक्षको ने अपने सर्टिफिकेट जांच के लिए नहीं दिया है. कोर्ट ने निगरानी को दो हफ्ते का समय दिया है. अगली तारिख पर अपडेट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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