पटना HC का निर्देश- एक सप्ताह के लिए जिला कोर्ट में लोगों की एंट्री पर रोक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

Smart News Team, Last updated: Tue, 14th Jul 2020, 10:57 AM IST
सभी जिला न्यायधीश को इस निर्देश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है ।
पटना HC का निर्देश, एक सप्ताह के लिए जिला कोर्ट में लोगों की एंट्री पर रोक

पटना. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब पटना के जिला न्यायालयों में एक सप्ताह तक किसी की इंट्री नहीं हो पायेगी। न्यायिक कार्य से जुड़े सभी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगा। पटना हाइकोर्ट के महानिबंधक ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। सभी जिला न्यायधीश को इस निर्देश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

बता दें कि जिला न्यायालयों से कोरोना के कई मामले लगातार सामने आ रहे थे, हाल ही में कुछ वकील और कोर्ट के कर्मचारियों के संक्रमण का मामला सामने आया था। कोरोना का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि निचली अदालतों में रिलीज़ और रिमांड संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन माध्यम से किये जायेंगे। अनिवार्य केस छोड़कर किसी भी व्यक्ति की कोर्ट में उपस्थिति नहीं होगी। 

कोरोना के मामले में पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को ही पटना में 226 नये केस सामने आये थे, इसके अलावा पटना एम्स में कोरोना से संक्रमित गया के एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। इसके अलावा एनएनसीएच जूनियर डॉक्टर सहित अस्पताल से जुड़े 15 लोग और गर्दनीबाग अस्पताल की प्रभारी समेत 11 चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं । पटना में कोरोना मरीजों की कुल संख्या दो हजार को पार कर गई है।

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