पटना HC का पंचायती कानून में संशोधन पर रोक से इनकार, नीतीश सरकार को राहत

Smart News Team, Last updated: Thu, 10th Jun 2021, 11:11 PM IST
  • पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिली है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने पंचायती राज कानून में में संशोधन को लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही भारत चुनाव आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. 14 जुलाई तक जवाब देने का आदेश दिया है.
पटना HC का पंचायती कानून में संशोधन पर रोक से इनकार कर दिया है. (प्रतिकात्मक फोटो)

पटना- पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को राहत मिली है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने पंचायती राज कानून में में संशोधन को लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही भारत चुनाव आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. 14 जुलाई तक जवाब देने का आदेश दिया है.

बताते चलें कि राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज कानून की धारा 14 व 124 में संशोधन कर दिया है. साथ ही सरकार ने परामर्शी समिति गठित करने का आदेश जारी किया है. इस समिति का गठन पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किया जाएगा. इस मामले में अधिवक्ता प्रियंका सिंह की ओर से अर्जी दायर की गई थी. जिस पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस. कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की. वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया गया कि आयोग को जो आदेश मिलेगा, उसका पालन किया जायेगा. कोर्ट ने कहा कि इस केस में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है. कोर्ट ने कहा कि इस केस में केंद्र सरकार सहित निर्वाचन आयोग का पक्ष जानना अनिवार्य है. कोर्ट ने इन दोनों को पार्टी बनाते हुए सभी विपक्षी पार्टियों को 14 जुलाई तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की.

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इस मामले पर हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही राज्य सरकार चुनाव करना चाहती थी. लेकिन चुनाव ईवीएम से हो कि बैलेट पेपर से, इसे लेकर एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन कई दौर की सुनवाई के बाद मामला लंबित है.

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