पटना: हाई कोर्ट ने किया प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली पर रोक हटाने से इंकार

Smart News Team, Last updated: Tue, 8th Sep 2020, 2:20 PM IST
  • पटना हाई कोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है. 
पटना: हाई कोर्ट ने किया प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली पर रोक हटाने से इंकार

पटना. राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बहाली पर लगी रोक को हटाने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने की. उन्होंने नीरज कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद रोक ना हटाने का आदेश दिया.

इस मामले में राज्य सरकार को जबाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया गया है. कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित कर दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नही लेने का निर्देश जारी किया था. जिसे हाई कोर्ट में चुनोती दी गई. कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि प्रकाशित विज्ञापन में बदलाव किया जा सकता है.

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आवेदकों की ओर से बताया गया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की जानी हैं. मामलें पर अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी. इससे पहले बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर रोक लगाई थी. 

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