पटना: 90 हजार की रिश्वत लेकर जेल गए फूड कॉर्पोरेशन अधिकारी को हाईकोर्ट से जमानत
- पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए 90 हजार की घूस लेने वाले आरोपी और बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को जमानत दे दी है।
पटना. 90 हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले फूड कार्पोरेशन सासाराम के जिला मैनेजर सुधीर कुमार ओझा को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की एकलपीठ ने सुधीर कुमार की जमानत पर फैसला सुनाया। सुधीर कुमार को विजलेंस की टीम ने अगस्त 2019 में घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
मिली जानकारी के अनुसार, बीते 21 अगस्त से जेल में बद सुधीर कुमार को शिकायत मिलने पर विजलेंस की टीम ने 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस सम्बंध में निगरानी थाना कांड सं0 36/2019 दर्ज किया गया था। तब से सुधीर कुमार ओझा जेल में ही बंद थे।
कोरोना काल के दौरान भी वे जेल में ही रहे। हालांकि, सुधीर कुमार लगातार अपनी जमानत याचिका लगा रहे थे। बुधवार सुबह न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी की एकलपीठ ने सुधीर कुमार ओझा के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई। करीब 10 महीने बाद सुधीर कुमार ओझा जेल से बाहर अपने घर लौटेंगे।
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