सड़कों और बिजली के खंबो की बदहाली पर पटना हाइकोर्ट ने विभागों को दिया नोटिस

Smart News Team, Last updated: Thu, 27th Aug 2020, 2:08 PM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने आज  बिजली के खंभों के लिए गढ्ढों की वजह से सड़कों की खराब हालात के लिए डाली गई पीआईएल पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में पटना नगर निगम समेत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और नगर परिषद को नोटिस तलब कर जवाब मांगा है.
प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना: राजधानी में सड़कों की खराब स्थिति और बिजली के खम्भे नहीं लगाए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने दो हफ्तों के अंदर जवाबी एफीडेविट दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने वकील मयूरी की ओर से दायर पीआईएल पर सुनवाई की. पीआईएल में कोर्ट को बताया गया है कि न्यू बाइपास के किनारे और आसपास बनी कॉलोनियों के लोगों को सड़क की खस्ताहाल व्यवस्था की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें तेजप्रताप नगर, वृंदावन कॉलोनी राम कृष्ण नगर, बेऊर, वृंदावन कॉलोनी, शिव नगर कॉलोनी के आवासीय कॉलोनी की स्थिति बेहद खराब है.

 इन सभी क्षेत्रों में सड़क नहीं है साथ ही बेतरतीब तरीके से बिजली पोल गाड़ने के लिए खतरनाक तरीके से गड्ढे खोद दिए गए हैं. गढ्ढे खुदे होने के बावजूद अब तक बिजली विभाग ने बिजली के खम्भे नहीं गाड़े हैं. इन गड्ढों के कारण आए दिन स्थानीय निवासी हादसों का शिकार हो रहे हैं.इसके बाद भी पटना नगर निगम और बिजली विभाग का  इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है.

पीआईएल में पटना शहर की कई सड़कों की बदहाल स्थिति की तरफ अदालत का ध्यान खींचा गया है और कहा कि पिछले साल भी सड़कें न बनने की वजह से इलाके में जलभराव हो गया था से उस समय बाढ़ जैसे हालात बन गए थे. उस वक्त शिकायत करने पर राज्य सरकार ने आश्वस्त किया था कि अगले साल ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी.

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