पटना HC का STET अभ्यर्थियों के हक में फैसला, तीन महीने के भीतर दोबारा हो परीक्षा
- पटना हाईकोर्ट ने 106 एसटीईटी अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाते हुए तीन महीने के भीतर दोबार परीक्षा लेने के निर्देश दिए हैं. हंगामा करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 106 छात्रों पर एफआईआर और एसटीईटी परीक्षा से निष्कासित करते हुए कभी भी इस परीक्षा में शामिल नहीं करने का फैसला सुनाया था.
पटना. पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी के 106 अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को तीन महीने के भीतर दोबारा परीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, हंगामा करने को लेकर 106 अभ्यर्थियों को 28 जनवरी को हुई परीक्षा में नहीं बैठने दिए गया था. जिसके बाद इनमें से 11 अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने एसटीईटी अभ्यर्थियों के फयाचिका पर सुनवाई की है. एसटीईटी उम्मीदवारों की ओर से वकील कृष्ण चन्द्र ने हाईकोर्ट में पक्षा रखा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कोर्ट में 106 अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित किए जाने वाले फैसले को सही करार देने की भरपूर कोशिश लेकिन कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया.
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जिसके बाद बीएसईबी ने कोर्ट में माना कि तीन महीने के अंदर सभी छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी. वकील ने छात्रों की ओर से कोर्ट में कहा कि एसटीईटी परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाने पर दो जिला स्कूल सेंटर के छात्रों ने हंगामा किया था. जिसके बाद परीक्षा समिति ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द कर दिया था.
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इसी बीच हंगामा करने वाले 106 छात्रों को परीक्षा से निष्कासित और भविष्य में एसटीईटी एग्जाम में शामिल न करने का फैसला लिया गया. इस पर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने कहा कि जब परीक्षा समिति ने एसटीईटी परीक्षा को ही रद्द कर दी तो फिर इन छात्रों को परीक्षा से कैसे वंचित किया जा रहा है. छात्रों को एडमिट कार्ड जारी नहीं करना न्याय संगत नहीं है.
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