बिहार शिक्षक भर्ती: सवा लाख टीचरों की बहाली का रास्ता साफ, हाईकोर्ट की रोक हटी

Smart News Team, Last updated: Thu, 3rd Jun 2021, 3:30 PM IST
  • बिहार में सवा लाख शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सरकार को बहाली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.
शिक्षक नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट की सुनवाई. फोटो साभार- सोशल मीडिया

पटना. पटना. बिहार में सवा लाख माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिक्षक बहानी मामले पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलाली सुनने के बाद बिहार सरकार को बहाली का प्रोसेस शुरू करने के लिए कह दिया है. हाईकोर्ट मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की बैंच ने नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को बहाली शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है.

सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से वकील ललित किशोर ने बताया कि कानून के तहत दिव्यांगजनों को सरकार चार प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ देने को तैयार है. साथ ही उन्होनें कहा कि हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा देने के बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हो सकी है. ब्लाइंड फेडरेशन का पक्ष रखने वाले सीनियर एडवोकेट एस के रूंगटा ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित सीटों की जानकारी की अधिसूचना जारी करे. साथ ही जिन दिव्यांग उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं दिए हैं उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाना चाहिए.  

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गौरतलब है कि ब्लाइंड एसोसिएशन ने शिक्षक बहाली में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन एसोसिएशन की याचिका दायर करने के बाद अदालत ने शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.  

ऐसी जानकारी है कि शिक्षक नियुक्ति में अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार नियोजन प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर सकती है. शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है. कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाएगी.  

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