किसी को तय सजा से ज्यादा समय जेल में नहीं रख सकते: पटना हाईकोर्ट

Smart News Team, Last updated: Tue, 18th Aug 2020, 3:56 PM IST
  • पटना हाईकोर्ट ने रीतलाल यादव के मनी लांड्रिंग मामले उसी के पक्ष में फैसला दिया. कोर्ट ने कहा तय समय से ज्यादा किसी को भी अपराध के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं.
पटना हाईकोर्ट ने कहा किसी भी अपराधी को तय सीमा से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है.

पटना. पटना हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिग केस में कहा कि किसी भी अपराधी को तय सीमा से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है. हाईकोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव को मनी लांड्रिंग केस में राहत दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस मामले में जेल में नहीं रखा जा सकता हैं. 

जस्टिस शिवाजी पांडेय और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने रीतलाल यादव की याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. 

रीतलाल यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट योगेश चन्द्र वर्मा थे. वहीं, सरकार की ओर से तत्कालीन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय थे. काफी लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

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बहस के दौरान रीतलाल यादव के तरफ से सीनियर एडवोकेट ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के मामले में केंद्र सरकार के तरफ से अधिकतम 7 साल की सजा तय की गई है. लेकिन, रीतलाल यादव को इस मामले में 7 साल से अधिक समय से जेल में बन्द किया गया है. 

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पटना हाईकोर्ट ने केस में सुनवाई करने के बाद फैसला दिया कि किसी को भी अपराध के लिए तय समय से ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं. लंबे इंतजार के बाद रीतलाल यादव के पक्ष में फैसला आया. रीतलाल यादव के वकील का कहना है कि हमें न्याय मिला. 

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