पटना: आयकर विभाग हुआ सख्त, खर्च में तालमेल न मिलने पर होगी कार्रवाई
- पटना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एलान किया है कि सभी बड़े खर्चों की जानकारी देनी होगी. वहीं खर्च और रिटर्न की जानकारी न मिलने पर कार्रवाई होगी. ऐसे में लोगों के लिए टैक्स चोरी करना अब मुश्किल होगा.

पटना. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई जरुरी खर्चों की एक सीमा तय करने का निर्णय लिया है. जिसमें बिजली का बिल , होटल बिल हवाई यात्रा और इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्चे शामिल होंगे. फार्म16 के 26 ए के अंतर्गत अब इन सभी खर्चों की जानकारी लिखित रुप में दर्ज हो जाया करेगी.
इनकम टैक्स फाइल से जुड़े फार्म 26ए में टैक्स देने वाले व्यक्ति के ट्रांजैक्शनस की पूरी जानकारी देना जरुरी होगा. एआईडीएपी यानी आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक प्रोग्राम के तहत सूचना दर्ज करानी होगी और टैक्सपेयर्स को यह सूचना आयकर विवरणी में देना होगा. सूचना छिपाने पर टैक्सपेयर्स को को हर्जाना भी देना पड़ेगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
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नीति निर्माताओं का मानना है , इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ सकेंगे और ऐसे लोगों की टैक्सचोरी पर लगाम लगाना असान हो जाएगा जो बड़े खर्चे तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं चुकाते हैं. इसके साथ ही बिजनेस क्लास में देश के अंदर या फिर विदेश के लिए की गई हवाई यात्रा की भी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही फॉर्म 26 एएस में 20,000 से ज्यादा के स्वास्थ्य बीमा और 50,000 से ज्यादा के जीवन बीमा के प्रीमियम की भी जानकारी भी देनी पड़ेगी.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्सपेयर्स की जांच करने पर कई ऐसे मामले भी मिले हैं जिनमें भारी मात्रा में उनके खर्च और रिटर्न के बीच घपला है. ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए नोटिस जारी किया गया है असली टैक्स की रिकवरी शुरू की गई है.
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