पटना: दोपहिया वाहन पर लोकल हेलमेट पहनने से कटेगा चालान, जल्द आ रहा कानून

Smart News Team, Last updated: Sat, 1st Aug 2020, 3:00 PM IST
  • पटना में जल्द ही एक नया कानून लागू किया जाएगा. इसके तहत दोपहिया वाहन पर लोकल हेलमेट पहनने वालों का चालान किया जाएगा. साथ ही इसके उत्पादन पर भी रोक लगेगी.
पटना में जल्द नया कानून लागू होगा. इसके तहत दोपहिया वाहन पर लोकल हेलमेट पहनने से कटेगा चालान.

पटना में जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा जारी कानून लागू किया जाएगा. इसके तहत दोपहिया वाहन सवार लोकल हेल्मेट नहीं पहन सकते हैं. उन्हें केवल ब्रांडेड हेलमेट ही पहनना होगा. साथ ही कानून में इसके उत्पादन और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए भी नियम हैं. इस कानून के तहत नियमों का पालन ना करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. जुर्माना लोकल हेलमेट पहनने वालों के साथ लोकल हेलमेट बनाने वालों पर लगेगा. 

कानून लागू होने के बाद लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपये का जुर्माना और जेल होगी. इसके अलावा हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को निश्चित करना होगा कि बिक्री से पहले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो, बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करवाना होगा. हेलमेट के वजन को भी कम कर दिया गया है. पहले ये डेढ़ किलो निर्धारित था जिसे अब एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है.

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राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करें. दरअसल, एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में लोकल हेलमेट या बिना हेलमेट वाले दोपहिया सवारों में से 28 की मौत हो जाती है. यही कारण है कि सरकार ने लोकल हेलमेट को बैन करने का निर्णय लिया है.

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गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी नहीं की जा सकती. साथ ही लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा. लोगों को निर्माणस्थल पर पहने जाने वाले हेलमेट (इंजीनियर-स्टाफ) और औद्योगिक हेलमेट अलग होते हैं. टोकरीनुमा हेलमेट सड़क हादसों में बाइक सवार की जान नहीं बचाता है. बीएसआई लागू होने से हेलमेट के बैच, ब्रांड, बनने की तारीख आदि का उपभोक्ता को पता रहेगा.

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