पटना: नीतीश सरकार ने 16 अगस्त तक फिर बढ़ाया लॉकडाउन, पढ़ें पूरी गाइडलाइंस
- पटना में तेज होते कोरोना संक्रमण ने निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार सरकार ने कुछ रियायतों के साथ गाइडलाइंस जारी की हैं.

देश में कोरोनावायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन चरणबद्ध रूप से खोलने की प्रक्रिया यानि अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है. अभी राज्य में 31 जुलाई तक 15 दिन का लॉकडाउन लागू था जिसे सरकार ने 16 दिन और बढ़ाकर 16 अगस्त तक कर दिया है. स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य के कंटेनर जोन के बाहर कुछ गतिविधियों के लिए रियायत दी गई हैं.
राज्य सरकार के आदेश में कहा गया कि लॉकडाउन के प्रतिबंध राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उप-मंडल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और बिहार राज्य के सभी नगर क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय और उनके स्वायत्त / अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम निम्नलिखित अपवादों के साथ 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.
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अपवाद: ये कार्यालय सामान्य रूप से पूरी शक्ति के साथ काम कर सकते हैं-
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सभी जरूरी विभाग. अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान. निजी क्षेत्र जैसे डिस्पेंसरी, केमिस्ट और मेडिकल उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी. निजी कार्यालयों को 50% शक्ति पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे. रेस्तरां / ढाबों / भोजनालयों को केवल होम डिलीवरी के साथ खोलने / सेवाओं को हटाने की अनुमति होगी. दुकानों के बाजारों को जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्धारित समय पर ही संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
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सभी परिवहन सेवाओं को निलंबित कर दिया जाएगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई और रेल परिवहन कार्यात्मक रहेगा. पूरे बिहार में टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि की अनुमति होगी. माल की ढुलाई बिना किसी बाधा के लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति होगी.
सरकारी वाहन, और सरकारी कार्यालय ले जाने वाले निजी वाहनों को अपने कार्यालय आईडी-कार्ड पर आने की अनुमति होगी. अल आवश्यक सेवा प्रदाताओं को केवल घर से कार्यस्थल तक जाने की अनुमति होगी. सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहें. ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. जनता के लिए पूजा स्थल बंद कर दिए जाएंगे.
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रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. राज्य भर में रात 10.00 बजे से लेकर सुबह 5.00 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी. बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद, स्थानीय अधिकारी कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आवाजाही लागू करेंगे. धारा 144 सीपीसी के तहत, और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.
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