पटना नगर निगम का फैसला, कोरोना से मौत होने पर सभी कर्मचारियों को मिलेंगे 10 लाख रुपये

पटना : पटना शहर की मेयर सीता साहू ने एक बैठक में नगर निगम के कर्मचारियों और शहर वासियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य कई फैसले लिए हैं. जिसके तहत पटना नगर निगम के स्थाई और अस्थाई रूप से काम कर रहे कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उनके आश्रितों को दस लाख का मुआवजा दिया जाएगा. निगम कर्मचारियों को बोनस के रूप में 4500 रुपए ही दिए जाएंगे.
इस फैसले के अलावा बैठक में पटना नगर निगम के इनकम में बढ़ोतरी करने के लिए शहर के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत पेट्रोल पंप जिम शोरूम सुपरमार्केट हॉल को जोड़ा गया. शहर के बस्तियों के झोपड़पट्टी और कच्चे मकानों से लॉकडाउन के समय का कचरा शुल्क नहीं लिया जाएगा. शहर के पक्के मकानों से कचरा उठाने का शुल्क 30 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा शहर में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन को ध्यान देते हुए व्यापारियों के दुकान का कचरा शुल्क नहीं देने का फैसला किया है.
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पटना शहर के नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा के अनुसार शहर में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. हिमांशु शर्मा के अनुसार पटना शहर के तीन घाटों पर पिछले डेढ़ महीने के दौरान कई बार ऐसे दिन आए हैं. जब एक दिन में ही डेढ़ सौ शव को जलाया गया है.
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