प्लास्टिक मुक्त बनाने को पटना नगर निगम ने कसी कमर, ग्राहक बन दुकानों पर मारेगी छापा
- पटना नगर निगम ने एक विशेष विशेष धावा टीम तैयार की है. जो ग्राहक के वेष में दुकानों में पहुंचेंगे और छापेमारी करेंगे. धावा टीम ग्राहक बनकर दुकान वाले से पॉलिथीन मांगेंगे और अगर दुकानदार पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाएगा तो, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वह पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें.
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पटना: पटना नगर निगम जिला में प्लास्टिक बैन को प्रभावी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने वाला है. जिसके तहत एक विशेष धावा टीम भी तैयार की गई है. जो ग्राहक के वेष में दुकानों में पहुंचेंगे और छापेमारी करेंगे. धावा टीम ग्राहक बनकर दुकान वाले से पॉलिथीन मांगेंगे और अगर दुकानदार पॉलीथिन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाएगा तो, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि वह पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें. बता दें कि महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में निगम बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया.
कचरे संग्रह को लेकर जागरूक अभियान
बैठक में कचरे का संग्रह कैसे करते हैं इसे लेकर भी जागरूक अभियान चलाने की बात चली. इस अभियान के तहत लोगों को बताया जाएगा कि सूखा और गीला कचरा अलग करने के साथ ही सेनेटरी नैपकिन, डायपर आदि का अलग-अलग कलेक्शन का कचरा संग्रह कैसे करें. बता दें कि पटना नगर निगम द्वारा सभी वार्डो के बीच स्वच्छता को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. जिसमें जो वार्ड स्वच्छ पाया जाएगा उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही इस बार पटना नगर निगम की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए पेंटिंग, जिंगल, शार्ट फ़िल्म, स्ट्रीट प्ले आदि प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा.
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14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन
मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से सितंबर महीने में ही प्लास्टिक बैन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी थी. जिसके मुताबिक बिहार में 14 दिसम्बर से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामान पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मुताबिक प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के सामान और कैरी बिग भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है. पानी के बोतल, पाउच, बैनर, झंडे समेत अन्य सामानों के जलने से जहरीली धुआँ निकलती है जिससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है. कई बार जानवर भी प्लास्टिक के सामान खा जाते हैं.
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बता दें कि इस नियम के लागू होने के बाद बिहार में कोई भी आदमी इस तरह के सामानों के खरीद, बिक्री, इस्तेमाल, नहीं कर पाएगा. उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में इस तरह के सामानों का परिवहन भी नहीं किया जा सकेगा. नियम को पालन ना करंने वालों को पांच साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है.
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