27 साल बाद बढ़ेगा पटना में होल्डिंग टैक्स, निगम में पारित अब सरकार लेगी फैसला
- पटना नगर निगम 27 साल बाद होल्डिंग टैक्स को 15% बढ़ाने जा रहा है. जिसे गुरुवार को निगम की हुई सामान्य बैठक में पास कर दिया गया. वहीं अब इसपर राज्य सरकार अपना फैसला लेगी. जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा.
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पटना. पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स में 15% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित कर दिया है. जिसके बाद निगम के क्षेत्र में आने वाले भवन मालिकों का खर्च बढ़ जाएगा. पटना नगर निगम बोर्ड की गुरुवार को 21वीं साधारण बैठक किया गया. इस बैठक में होल्डिंग टैक्स यानी वार्षिक किराया मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया. वहीं इस प्रस्ताव पर बिहार सरकार के फैसले के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. निगम 27 साल बाद होल्डिंग टैक्स में 15% की बढ़ोतरी कर रही है. इससे पहले वर्ष 1993 में होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया गया था.
राज्य सरकार की तरफ से होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी पर मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम आठ और न्यूनतम दो रुपए का टैक्स बढ़ेगा. वहीं इस नए टैक्स के लागू हो जाने के बाद मुख्य सड़क किनारे भवनों के मालिक को प्रति वर्ग फिट 62 रुपए 10 पैसे के हिसाब से प्रतिवर्ष होल्डिंग टैक्स देना होगा. वही ये नियम सभी व्यावसायिक या औद्योगिक भवनों पर भी लागू होगा. इसके पहले भवनों पर वार्षिक 54 रुपए टैक्स देना पड़ता था.
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इसी के साथ सामान्य सड़क के किनारे स्थित भवनों को प्रतिवर्ष प्रति वर्ग फिट के हिसाब से दो रुपए 30 पैसे देने होंगे. वहीं नए प्रस्ताव में भवनों को तीन श्रेणियों में रखा गया है. जिसमे प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, और अन्य सड़क के किनारे स्थित व्यवसायिक या औद्योगिक, सामान्य एवं अवासीय भवनों और घरों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा.
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नए होल्डिंग टैक्स को लेकर निगम के कई सदस्यों ने आपत्ति भी जताई है. निगम के इस बैठक में मौजूद से सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी के बीच एक बार मे 15% का टैक्स बढाना उचित नहीं होगा. साथ ही इस टैक्स को कम करने लिए मेयर और नगर आयुक्त को सुझाव भी दिया.
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