पटना: खाजेकलां थाना क्षेत्र कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित, क्या खुलेगा क्या नहीं
- पटना सिटी के खाजेकलां थाना इलाके को कोरोना संक्रमण केंद्र मानते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया।

पटना. कोरोना अनलॉक 2 शुरू होने के बीच राजधानी पटना में कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को पटना में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 935 पहुंच गई जबकि 7 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। पटना सिटी के खाजेकलां इलाके में भी 50 कोरोना संक्रमितों की पहचान होने के बाद क्षेत्र को कोरोना संक्रमण केंद्र मानते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार, खाजेकलां कंटेनमेंट जोन को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। खाजेकलां कंटेनमेंट जोन में पहला सेक्टर नोजर घाट क्षेत्र से गुरहट्टा तक, दूसरा सेक्टर बॉली मोड़ ( अशोक राजपथ) से शहीद भगत सिंह चौक (अशोक राजपथ) तक, तीसरा सेक्टर लोहे का पुल सुरदर्शन पथ से सदर गली होते हुए अशोक राजपथ तक, चौथा सेक्टर नून का चौराहा सुदर्शन पथ से खाजेकलां थाने तक, पांचवा सेक्टर सब्जी बाजार सुदर्शन पथ में और छठा सेक्टर खाजेकलां सब्जी बाजार तक रहेगा।
मालूम हो कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ सरकार द्वारा निदेशित कार्यों की अनुमति होगी। शेष दुकाने या सेवाएं अगले आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। गैरजरूरी वजहों से न किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति होगी और ना बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति होगी।
वहीं गयाघाट से अशोक राजपथ होते हुए नवाब बहादुर रोड सुदर्शन पथ, शहीद भगत सिंह चौक से चौक थाना, कंगन घाट होते हुए भद्रघाट से गयाघाट से डंका इमली तक बफर जोन माना जाएगा। इन जगहों पर कड़ाई से मास्क का पालन किया जाएगा। बफर जोन में चाय और पान दुकान चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
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