कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन, प्रचार, रैली पर आयोग की गाइडलाइंस
- चुनाव आयोग ने कोरोना काल में आम चुनाव और उप-चुनाव को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है. बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन का ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रिंट जमा कर सकते हैं. चुनाव प्रचार सभा या रैली में मास्क लगाना होगा, हॉल या सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
पटना. चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं जिसके तहत देश में कोरोना काल के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव या लोकसभा या किसी राज्य में विधानसभा सीट का उप-चुनाव हो सकेगा. चुनाव आयोग कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक कैंडिडेट ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरकर उसका प्रिंट अन्य दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं.
चुनाव प्रचार, रैली, वोटिंग, काउंटिंग जैसे चुनाव से जुड़े सारे काम में लोगों को मास्क लगाना होगा, थर्मल चेकिंग होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सैनिटाइजर, साबुन व पानी का इंतजाम रखना होगा. चुनाव को लेकर प्रशासनिक बैठकों में भी कोरोना को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना होगा. विधानसभा सीट पर एक हेल्थ नोडल अफसर होगा जो देखेगा कि सारे चुनावी कार्यों में और राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं.
बिहार विधानसभा चुनाव: कोरोना काल में में ऐसे होगा नामांकन
विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म भरकर उसका प्रिंट लेकर रिटर्निंग अफसर के पास जमा कर सकते हैं. एफिडेविट फॉर्म भी ऑनलाइन भरकर नोटरी करवाकर जमा करने का विकल्प होगा. चुनाव शुल्क ऑनलाइन या कैश में भी जमा किया जा सकता है.
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नामांकन में कैंडिडेट के साथ सिर्फ दो लोगों को जाने दिया जाएगा. नॉमिनेशन के लिए आने वाली गाड़ियों की संख्या भी 2 कर दी गई है. रिटर्निंग अफसर का कमरा बड़ा होना चाहिए और हर उम्मीदवार को अलग-अलग समय देना चाहिए जिससे भीड़ ना लगे. वेटिंग हॉल और भी बड़ा होना चाहिए अगर कई उम्मीदवार आएं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बारी का इंतजार कर सकें.
Guidelines for Conduct of General Election/Bye election during COVID-19 https://t.co/cRwrbTAMQq
— Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) August 21, 2020
बिहार विधानसभा चुनाव: कोरोना काल में मतदान केंद्र पर वोटरों के लिए ये इंतजाम
चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी है. मतदान के एक दिन पहले सारे पोलिंग सेंटर और पोलिंग बूथ का सैनिटाइजेशन होगा. प्रत्येक पोलिंग स्टेशन के गेट पर थर्मल स्कैनिंग का इंतजाम होगा जहां चुनाव कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी या आशा वर्कर लोगों के तापमान की जांच करेंगे.
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किसी का तापमान ज्यादा हुआ तो दोबारा जांच होगी और तब भी टेंपरेचर कम नहीं दिखा तो उसे एक पर्ची देकर वोटिंग खत्म होने के समय फिर आने कहकर घर भेज दिया जाएगा. शाम में वो आकर वोट डाल सकेगा.
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वोटरों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर टोकन दिया जाएगा ताकि कोई लंबी लाइन ना लगे और किसी को भीड़ में इंतजार ना करना पड़े. पोलिंग बूथ पर 15-20 लोगों के खड़े होने के लिए 6-6 फीट की दूरी के घेरे बनाए जाएंगे जिसमें लोग खड़े होकर वोट देने की लाइन में लगेंगे.
पुरुष और औरत के लिए पोलिंग स्टेशन पर अलग-अलग एक छायादर इंतजाम करना होगा जहां कुर्सी या दरी वगैरह हो जिस पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर सकें. वोटरों को मास्क पहनकर आना होगा और जो भूल जाएं उनके लिए बूथ पर रिजर्व मास्क रखा जाएगा. सैनिटाइजर, साबुन और पानी गेट पर ही रखना होगा.
बिहार विधानसभा चुनाव: दिव्यांगों, 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पोस्टल बैलट सुविधा
विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों, 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पोस्टल बैलट की सुविधा मिलेगी. पोस्टल बैलट की सुविधा अनिवार्य सेवा में लगे स्टाफ और कर्मचारियों को भी मिलेगी. पोस्टल बैलट के जरिए कोरोना के मरीज या कोरोना संदिग्ध लोग भी वोट डाल सकेंगे जो इलाज में अस्पताल में भर्ती हों या सरकारी केंद्र या घर में क्वारंटाइन हों.
बिहार विधानसभा चुनाव: राजनीतिक पार्टियों, कैंडिडेट का प्रचार, रैली गाइडलाइंस
चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों में कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी नियमों का पालन करने कहा है. चुनावी रैलियों या बड़ी सभाओं के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी डीएम को सभा स्थल का चयन करने कहा गया है जहां प्रवेश और निकलने के रास्ते तय होंगे. इस आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्कर यानी घेरे बनाए जाएंगे जिसका पालन रैली या सभा में शामिल लोगों को करना होगा.
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चुनाव के लिए हेल्थ का जिला नोडल अफसर ये देखेगा कि कोविड 19 गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं. डीएम और एसपी को ये सुनिश्चित करना है कि रैली या सभा में उस राज्य में ऐसे आयोजनों के लिए जारी अधिकतम लोगों की संख्या वाली गाइडलाइंस का पालन हो. राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को रैली या सभा में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पानी और थर्मल स्कैनिंग का इंतजाम करना होगा.
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चुनाव प्रचार के लिए घर-घर जाकर जनसंपर्क के लिए कैंडिडेट समेत 5 लोगों की अधिकतम संख्या तय की गई है जिसमें नेता के सुरक्षा गार्ड नहीं गिने जाएंगे. रोड शो में वाहनों के काफिले में अधिकतम 5 गाड़ियों को इजाजत दी गई है जिसमें सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां नहीं गिनी जाएंगी. दो काफिले या रोड शो के बीच आधे घंटे का गैप रखना होगा जो पहले 100 मीटर था.
बिहार विधानसभा चुनाव: कोरोना काल में मतगणना केंद्र पर ऐसे होगी वोटों की गिनती
एक विधानसभा सीट के लिए एक काउंटिंग हॉल में ज्यादा से ज्यादा 7 टेबल ही लगाए जा सकेंगे. एक सीट के लिए 3-4 हॉल में मतों की गिनती की जा सकती है और हर हॉल के लिए एक असिस्टैंट रिटर्निंग अफसर नियुक्त किया जाएगा. मतगणना के पहले, दौरान और बाद में काउंटिंग एरिया सैनिटाइज होगा. काउंटिंग एजेंट की भीड़ ना लगे इसके लिए बड़ी स्क्रीन पर राउंडवार गिनती का नतीजा दिखाया जाएगा.
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