अश्लील फोटो, कमेंट व छेड़खानी…ऑनलाइन ट्रेनिंग में अमीनों की करतूत,10 पर होगा केस

Smart News Team, Last updated: Wed, 1st Jul 2020, 1:23 PM IST
  • बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत चयनित 4950 अमीनों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान महिला साथियों से छेड़खानी, अश्लील कमेंट आदि महिला उत्पीड़न के मामलों का बड़ा खुलासा हुआ है।
पटना: ऑनलाइन ट्रेनिंग में महिला साथी से छेड़खानी, 10 अमीनों पर होगा केस

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत चयनित 4950 अमीनों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान महिला साथियों से छेड़खानी, अश्लील कमेंट आदि महिला उत्पीड़न के मामलों का बड़ा खुलासा हुआ है। इस हैरान करने वाले खुलासे के बाद राजस्व विभाग चौकन्ना हो गया है और विभाग ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए 10 अमीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस माह विशेष सर्वेक्षण अमीनों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान 4950 अमीनों को राजस्व संबंधी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी दौरान कुछ नवचयनित अमीनों ने अपने साथी महिला अमीनों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट, तस्वीरों का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया‌। काफी समझाने-बुझाने के बाद भी ये लोग नहीं माने। इसके बाद सभी महिला अमीनों ने उनके कमेंट एवं अश्लील तस्वीरों के स्क्रीनशॉट आदि पूरे साक्ष्य भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में जमा कराया। इसी निदेशालय से ट्रेनिंग संचालित की जा रही थी। 

भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने कहा कि महिला अमीनों के साथ अभद्र व्यवहार, अश्लील कमेंट करना एवं उनके तस्वीरों का दुरुपयोग आदि मामले की शिकायत की छानबीन की गई है। निदेशालय ने से गंभीरता से लिया है। चूंकि 30 प्रतिशत से अधिक महिला अमीन चुनी गई हैं, इसलिए उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई है। मामले को अनुसंधान के लिए पुलिस को सौंपा जाएगा। सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी।

ट्रेनिंग कार्यक्रम में जिन चयनित अमीनों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, वे हैं

  • विवेकानंद कुमार, पिता राजेंद्र पासवान (नवादा)
  • शुभम पटेल, पिता राजेश कुमार भभुआ (कैमूर)
  • अशोक कुमार बैठा, पिता केदार बैठा (पूर्वी चंपारण)
  • सोनू निगम, पिता विष्णु देव यादव (सहरसा)
  • नीतीश कुमार, पिता राम अवतार राम नवानी ( झंझारपुर मधुबनी)
  • अजीत कुमार पिता रंजीत प्रसाद परैया (गया)
  • राहुल कुमार रजक, पिता श्याम रजक सोनपुर (सारण)
  •  संतोष कुमार, पिता हरेंदर पासवान (वैशाली)

वहीं,दो अन्य के फोन नंबर इन महिलाओं ने दिये हैं। विभाग ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अलावा आईटी एक्ट में केस दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

 

 

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