पटना: सीएम नीतीश का निर्देश, SC-ST की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी
- पटना में एससी-एसटी एक्ट 1995 के तहत गठित राज्य सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकरियों से एससी-एसटी की हत्या के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए नियम बनाने के लिए कहा. इसके साथ ही एससी- एसटी वर्ग के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए.

पटना: प्रदेश में अब एससी-एसटी की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान होगा. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में निर्देशित किया है.
जानकारी के मुताबिक बिहार में अब किसी अनुसूचित जाति व जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए तत्काल नियम लागू. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एससी-एसटी के उत्थान तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर साथ ही, अन्यसंभावनाओं व योजनाओं पर भी काम करें. इसके अलावा और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, सब कुछ किया जाएगा.एससी-एसटी के उत्थान से समाज का उत्थान होगा.
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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में बोल रहे थे. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एससी- एसटी के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी जांच करें, उन्हें मुक्त करें इसके साथ ही राशन कार्ड वितरण की भी समीक्षा करें.पीड़ितों को तत्काल राहत के लिए अग्रिम राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए .इसके लिए सभी जिलों में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
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