STET परीक्षा रद्द करने की याचिका पटना हाईकोर्ट ने खारिज की, 9 सितंबर से परीक्षा
- पटना हाईकोर्ट के फैसले से एसटीईटी परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है. अब 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच एसटीईटी की परीक्षा होंगी. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया. 2019 में हुईं एसटीईटी परीक्षा में हुई धांधली की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया था.

पटना: जेईई परीक्षा के बाद पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी परीक्षा को भी हरी झंडी दे दी. अब 9 सितंबर से बिहार में एसटीईटी परीक्षा शुरू होगी. दरअसल, एसटीईटी परीक्षा 2019 में धांधली की वजह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नए सिरे से परीक्षा करने का ऐलान किया था. जिसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 14 मई को परीक्षा को रद्द करने की याचिका दायर की थी. इस याचिका को सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और एसटीईटी परीक्षा का रास्ता हो गया.
इस याचिका पर पटना हाईकोर्ट जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कुछ दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली परीक्षाओं में अनियमितताओं के चलते बिहार परीक्षा बोर्ड ने खुद रद्द करने का फैसला लिया था. जिसके खिलाफ पंकज कुमार और अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने नए सिरे से परीक्षा रद्द करने और एसटीईटी परीक्षा के परिणाम घोषित करने की मांग की थी. इस पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए कहा, गड़बड़ी छोटी हो या बड़ी परीक्षा की पवित्रता पर आंच बर्दाश्त नहीं की जा सकती. बिहार परीक्षा बोर्ड के फैसले को कोर्ट ने कानूनन सही माना है.
नीतीश ने वर्चुअल रैली से फूंका चुनावी बिगुल, उपलब्धियां गिनाईं, विपक्ष को घेरा
जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच होने वाली इस परीक्षा में 3,817 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा देने मास्क और ग्लव्स पहनकर आना होगा. अभ्यर्थियों का प्रवेश-पत्र ऑनलाइन जारी कर दिया गया है.
अन्य खबरें
नीतीश ने वर्चुअल रैली से फूंका चुनावी बिगुल, उपलब्धियां गिनाईं, विपक्ष को घेरा
पटना: RJD नेता तेजस्वी ने CM नीतीश से पूछे 10 सवाल, तथ्यों समेत मांगा जवाब
पटना: आज से वर्चुअल मोड में होगी गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट केस की सुनवाई
नीतीश कुमार फूंकेंगे चुनाव प्रचार का बिगुल, पटना में वर्चुअल रैली का आगाज