बिहार में सड़क खोदना या बैनर-होर्डिंग लगाना पड़ेगा महंगा, जुर्माने के साथ होगी FIR
- बिहार में सड़क को अब किसी ने खोदी या पोस्टर व होर्डिंग लगाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. FIR भी दर्ज की जाएगी. पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

पटना. बिहार में सड़क को अब किसी ने खोदी या पोस्टर व होर्डिंग लगाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इतना ही नहीं, ऐसे लोगों पर FIR भी दर्ज की जाएगी. पथ निर्माण विभाग ने कहा है कि सड़क खोदने वाले आरोपी से ही सड़क को ठीक कराने का पूरा खर्च वसूला जाएगा.
पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि सभी कार्यपालक अभियंता की जिम्मेदारी की है वह इस नए नियम का पालन करें. इस निर्देश की निगरानी मुख्य अभियंता हर हफ्ते में करेंगे.
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सड़कों पर अवैध रूप से लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने एक बैठक की थी. इस बैठक में तय हुआ था कि पटना समेत कई जिलों में सड़कों पर अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर या पोस्ट लगाए जा रहे हैं, जिससे कई स्थानों पर रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है. यह भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के नियमों का उल्लंघन है. ऐसे में पथ निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि सड़कों पर अवैध रूप से लगे बैनर-होर्डिंग तत्काल हटाए जाएंगे. पथ निर्माण विभाग ने सभी नगर आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में बिना देर किए एक्शन लें.
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मिली जानकारी के अनुसार सड़कों पर अवैध जगह लगे होर्डिंग हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस दिया जाएगा. अगर संबंधित व्यक्ति व संस्था नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए तो उसे विभाग जब्त कर लेगा.
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